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प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना Rs 5000 गर्भवती महिलाओ के लिए

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना Rs 5000 गर्भवती महिलाओ के लिए

गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान

 

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम जिसमें 19 वर्ष या उससे अधिक उम्र की गर्भवती महिलाओं को पहले जीवित जन्म के लिए ₹ 5000/- का नकद प्रोत्साहन दिया जाता है। प्रोत्साहन तीन किस्तों में प्रदान किया जाता है और इसका दावा क्रमशः 150 दिनों, 180 दिनों और बच्चे के जन्म के समय किया जाना है। यह योजना उन महिलाओं के लिए है जो कामकाजी थीं और गर्भावस्था के कारण उन्हें वेतन हानि का सामना करना पड़ा था। प्रोत्साहन राशि का उपयोग गर्भवती महिलाओं के पोषण की दैनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। PMMVY को आंगनवाड़ी केंद्रों (AWC) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इसे समाज कल्याण एवं अधिकारिता विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समन्वय से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है।

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फ़ायदे
1. ₹5000 का नकद प्रोत्साहन तीन किश्तों में प्रदान किया जाता है -

पहली किस्त - ₹1000/- आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी)/अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा में गर्भावस्था के शीघ्र पंजीकरण पर, जैसा कि संबंधित प्रशासन राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पहचाना जा सकता है।


दूसरी किस्त - गर्भावस्था के छह महीने बाद कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच (एएनसी) प्राप्त करने पर ₹2000/-।


तीसरी किस्त - ₹2000/- बच्चे के जन्म के पंजीकरण के बाद और बच्चे को बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हेपेटाइटिस - बी, या इसके समकक्ष/विकल्प का पहला चक्र प्राप्त हो गया है।

2. पात्र लाभार्थियों को संस्थागत प्रसव के लिए जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत दिया जाने वाला प्रोत्साहन मिलेगा और जेएसवाई के तहत प्राप्त प्रोत्साहन को मातृत्व लाभ में शामिल किया जाएगा ताकि औसतन एक महिला को ₹6000/- मिलें।

Pregnant Women

पात्रता


1. आवेदक महिला होनी चाहिए।
2.आवेदक गर्भवती होनी चाहिए।
3.आवेदक को नियोजित होना चाहिए और गर्भावस्था के कारण वेतन हानि का सामना करना पड़ रहा है।
4.आवेदक की आयु कम से कम 19 वर्ष होनी चाहिए।
5.यह योजना केवल पहले जीवित जन्म के लिए लागू है।

आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन

htpps://pmmvy.nic.in पोर्टल का उपयोग स्वयं लाभार्थी पंजीकरण के लिए किया जा सकता है।

पोर्टल पर पंजीकरण के लिए लाभार्थी निकटतम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आशा कार्यकर्ता से संपर्क कर सकता है।

चूंकि भुगतान आधार आधारित भुगतान है, इसलिए आधार और बैंक खाते में लाभार्थी का नाम एक ही होना चाहिए और बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए।

पोर्टल पर पंजीकरण से पहले लाभार्थी को निम्नलिखित कुछ जानकारी रखनी चाहिए -
लाभार्थी का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पता, एलएमपी तिथि, एएनसी तिथि, पात्रता मानदंड (प्रतिलिपि भी), बच्चे की जन्म तिथि, ओपीवी, डीपीटी, बीसीजी और हेप बी (बच्चे के जन्म के मामले में)

 

आवश्यक दस्तावेज़    पहला बच्चा:   Form 1A PMMVY

पहली किस्त

एमसीपी (मातृ एवं शिशु सुरक्षा) कार्ड
आधार कार्ड
निर्धारित पात्रता प्रमाण पत्र में से एक
एलएमपी (अंतिम मासिक धर्म) तिथि और एएनसी तिथि

दूसरी किस्त:  Form 1B PMMVY

बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र.
आधार कार्ड
बच्चे ने टीकाकरण का पहला चक्र पूरा कर लिया है (14 सप्ताह)

दूसरा बच्चा (यदि लड़की है)
एक किस्त:
आधार कार्ड
एमसीपी (मातृ एवं शिशु सुरक्षा) कार्ड, एएनसी और एलएमपी तिथि
बाल जन्म पंजीकरण प्रमाणपत्र
निर्धारित पात्रता प्रमाण पत्र में से एक
बच्चे ने टीकाकरण का पहला चक्र पूरा कर लिया है (14 सप्ताह)

तीसरी किस्त : FORM 1C

2000 रुपए, जब बच्चे का जन्म पंजीकृत हो जाता है और बच्चे को BCG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस-B सहित पहले टीके का चक्र शुरू होता है 

Official Website

htpps://pmmvy.nic.in

अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें

 

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