इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में लाभान्वितों की आर्थिक स्थिति को सुधारना और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करना है।
मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना:-
इस योजना का उद्देश्य कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु होने पर श्रमिक के परिवार को financial assistance प्रदान करना है। यह आर्थिक सहायता ₹500000 की होगी। इस योजना के अंतर्गत श्रमिक के उत्तराधिकारी को ₹500000 प्रदान किए जाएंगे। जिससे कि श्रमिक का परिवार आत्मनिर्भर बन सकेगा। यह योजना श्रमिकों के परिवार की financial condition को सुधारने में कारगर साबित होगी। अब श्रमिक के परिवार को किसी पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि सरकार द्वारा उनको मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से श्रमिकों के परिवार के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
योजना का नाम | हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना। |
लाभ | उत्तराधिकारी को 5,00,000/- रुपए की वित्तीय सहायता। |
लाभार्थी | पंजीकृत निर्माण कामगार के उत्तराधिकारी। |
नोडल विभाग | श्रम विभाग,हरियाणा। |
आवेदन का तरीका | हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के लाभ:-
- हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जायेगे :-
- लाभार्थी को 5,00,000/-रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
पात्रताएं:-
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- मृत कामगार निर्माण कामगार बोर्ड से पंजीकृत होना चाहिए।
- मर्त कामगार जिनकी मृत्यु कार्यस्थल पर दुर्घटना से हुई है उनके उत्तराधिकारी।
- मृत्यु होने की दशा में उत्तराधिकारी द्वारा आवेदन किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज:-
- हरियाणा में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- निर्माण कामगार कार्ड/पंजीकरण संख्या।
- मृत्यु प्रमाण पत्र।
- ऍफ़.आई.आर रिपोर्ट।
- पोस्मॉर्टम रिपोर्ट।
- बैंक खाते की जानकारी।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
- उत्तराधिकारी होने का प्रमाण।
- घोषणा पत्र।
- वर्क स्लिप।
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