पंजीकृत कामगारों के बच्चों को पहली कक्षा से डिप्लोमा, डिग्री, स्नातक एवं स्नात्कोतर आदि कक्षाओं तक 8,000/- रूपये से 20,000/- रूपये तक की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाती है।
शिक्षा के लिए वित्तिय सहायता गरीब परिवारों के लिए .........
Information about the scheme
(योजना के बारे मैं जानकारी):-
पंजीकृत कामगारों के बच्चों को कक्षा I से डिप्लोमा, डिग्री, स्नातक और स्नातकोत्तर आदि तक 8,000/- रुपये से 20,000/- रुपये तक की वाषक वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ नियम और शर्तें लागू हैं, जो इस प्रकार हैं: –
Conditions for receiving assistance:
सहायता प्राप्त करने की शर्तः-
1. पंजीकृत कार्यकर्ता के पास एक वर्ष की नियमित सदस्यता होना आवश्यक है।
2. इस संबंध में उस विद्यालय/संस्था के प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य है जिसमें विद्यार्थी विद्यालय/संस्था में नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए है।
3. केवल वे छात्र जो हरियाणा राज्य के किसी भी संस्थान / स्कूल / कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वे इस वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे।
4. तीन बच्चों तक शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता देय होगी।
5. छात्र के फेल होने की स्थिति में दोबारा उसी कक्षा के लिए आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी।
6. जो छात्र स्व-नियोजित या नियोजित हैं, वे इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।
Financial assistance given under this scholarship scheme
(इस छात्रवृति योजना के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तिय सहायता):-
Sr.no. | श्रेणी का नाम | प्रदान की जाने वाली राशि |
1 | प्राथमिक शिक्षा (1 से 8वीं कक्षा) | 8000/-रू प्रति वर्ष |
2 | सैकण्डरी शिक्षा (9 से 12 वी कक्षा)/ आई.टी.आई. कोर्स | 10,000/- रूपए प्रति वर्ष |
3 | उच्चतर शिक्षा (स्नातक डिग्री के प्रथम वर्ष से अन्तिम वर्ष तक) | 15,000/- रूपए प्रति वर्ष |
स्नात्कोतर (मास्टर डिग्री के प्रथम वर्ष से अन्तिम वर्ष तक) | 20,000/- रूपए प्रति वर्ष | |
Official Website | Haryana Labour :: E-Governance Portal (hrylabour.gov.in) |
Qualification & Eligibility
(योग्यता और पात्रता :-)
Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 3
Scheme For / इस योजना के लिए : All
Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes
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