प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है
About the scheme
(योजना के बारे में):-
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य भारतीय किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, पात्र किसानों को हर साल 3 बार सीधे वित्तमंत्री के द्वारा उनके खाते में 6,000 रुपये का सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह योजना सभी भारतीय राज्यों और संघ क्षेत्र क्षेत्रों में प्रयोग के लिए उपलब्ध है।
"प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना" के माध्यम से, सरकार किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने का प्रयास कर रही है, जिससे किसान अधिक से अधिक अपनी कृषि उत्पादन बढ़ा सकें और अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें।
Salient features of the scheme
(योजना की मुख्य विशेषताएं):-
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लाभार्थी किसान: यह योजना सभी भारतीय किसानों के लिए है, जो कृषि भूमि पर काम करते हैं।
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आर्थिक सहायता: योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को साल में 3 बार ₹2000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
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कृषि उपायों का समर्थन: किसान सम्मान निधि की राशि का उपयोग कृषि से जुड़े विभिन्न कार्यों और उपायों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि खेती, बीज क्रय, और कृषि उपकरण की खरीदारी में।
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सरकारी सहायता: योजना को लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग का उपयोग किया जाता है।
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आवेदन प्रक्रिया: किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को अपने निकटतम कृषि विभाग के कार्यालय में आवेदन करना होता है।
Qualification & Eligibility
(योग्यता और पात्रता):-
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan Yojana) के तहत किसानों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना उन किसानों के लिए है जो भारतीय किसानों के संघ के तहत नहीं आते हैं, और इसके लिए कुछ निर्दिष्ट पात्रता मानदंड होते हैं।
निम्नलिखित योग्यता और पात्रता मानदंड PM-Kisan Yojana के लिए हैं:
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किसान की स्वामित्व में जमीन: योजना के तहत किसान को खेती के लिए अपने नाम पर जमीन का मालिक होना चाहिए।
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किसान की पात्रता क्षेत्र: किसान को एक पात्रता क्षेत्र में रहना चाहिए, जो किसान की जमीन की जानकारी की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होती है।
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आय की सीमा: किसान की परिवार की सालाना आय की सीमा निर्धारित होती है। 2021 में इस सीमा को ₹2 लाख से कम रखा गया था।
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खाता संख्या: किसान को एक बैंक खाता होना चाहिए, जिसका वह व्यक्तिगत खाताधारक हो।
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Aadhaar पहचान: किसान को उनकी Aadhaar पहचान की जरूरत होती है, जिसके साथ उनका बैंक खाता लिंक होना चाहिए।
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जिला रजिस्ट्रेशन: किसान को वह जिला रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जो उनके पात्रता क्षेत्र में होता है।
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अन्य नियम और शर्तें: विशेष रूप से, किसान को PM-Kisan Yojana के तहत प्राप्त करने के लिए सरकार के निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करना होता है।
कृपया ध्यान दें कि योजना के नियम समय-समय पर बदल सकते हैं, इसलिए सबसे अद्यतित जानकारी के लिए स्थानीय कृषि विभाग या आधिकारिक वेबसाइट की जाँच करें।
Documents required for the scheme
(योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज):-
हरियाणा राज्य में "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना" के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हो सकते हैं:
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किसान की पहचान प्रमाणित करने वाले दस्तावेज़:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
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खेती की भूमि संबंधित दस्तावेज़:
- खेती की भूमि के स्वामित्व का प्रमाण, जैसे कि खगोलशास्त्रिक प्रमाणपत्र, जमाबंदी, खसरा-खतौनी, भू अधिग्रहण प्रमाणपत्र
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बैंक खाता संबंधित दस्तावेज़:
- वाल्यू चेन बैंक खाता नंबर और खाता धारक का नाम
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किसानों के परिवार के अन्य सदस्यों की जानकारी:
- परिवार के अन्य सदस्यों के नाम, उम्र, और पहचान प्रमाणित करने वाले दस्तावेज, जैसे जन्म प्रमाणपत्र
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खेती से संबंधित जानकारी:
- खेती की प्रकृति, खेतों का क्षेत्रफल, प्रमुख खसरा और खतौनी विवरण
आधिकारिक Website | https://www.pmkisan.gov.in/ |
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