हरियाणा विवाह योजना: ऑनलाइन पंजीकरण की समर्थना के लिए शासन ने एक नई पहल शुरू की है। , जिससे उन्हें विभागीय प्रक्रियाओं में कम दिक्कतों का सामना करना पड़े
हरियाणा विवाह पंजीकरण योजना 2024 :-
हरियाणा राज्य के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा हरियाणा विवाह योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब परिवार अपनी बेटियों के विवाह के लिए सहायता धनराशि प्राप्त कर उनकी शादी करने में सक्षम रहेंगे। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से हरियाणा विवाह योजना 2024 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जैसे उद्देश्य लाभ विशेषताएं पात्रता दस्तावेज एवं आवेदन की प्रक्रिया स्पष्ट करने जा रहे हैं। Haryana Vivah Yojana से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे इस लेख को अंत तक पढ़ें।
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????कन्यादान नियम अनुसार प्राप्त करे :-
1) यदि वर या वधू में से कोई एक दिव्यांग है और परिवार की सालाना आय 1,80,000/- रुपये से कम या बराबर है। ???? 31000/- रुपये
2) यदि वधू के परिवार की आय 1,80,000/- रुपये से कम या बराबर है। ???? 31000/- रुपये
3) यदि वर या वधू दोनों दिव्यांग हैं और परिवार की सालाना आय 1,80,000/- रुपये से कम या बराबर है। ???? 51000/- रुपये
4) यदि जाति एससी(SC) / डीएनटी (DNT) / टपरीवास(TAPRIWAS) है और परिवार की सालाना आय 1,80,000/- रुपये से कम या बराबर है। ???? 71000/- रुपये
नोट:- मैरिज सर्टिफिकेट से फैमली id भी अलग बनवा सकते
Document :-
1 आधार कार्ड दोनों का
2 वोटर कार्ड / 10 वी सर्टिफिकेट
3 दो (वर व वधू) फोटो एक ज्वाइंट और एक एक अलग अलग
4 मांग भरते हुए ओर माला डालते हुए की फोटो
5 परिवार पहचान पत्र दोनों पक्षों की
6 शादी का कार्ड
7 दो गवाह और उनके आधार कार्ड
हरियाणा विवाह योजना के तहत पात्रता :-
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उम्मीदवार हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
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लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
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एवं लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
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विधवा तलाकशुदा महिला भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
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उम्मीदवार परिवार की आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
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इस योजना के तहत कोई भी विधवा या तलाकशुदा महिला पूर्ण विवाह के लिए कर सकती हैं।
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