Haryana Tractor Subsidy Scheme 2023 के बारे में बताएंगे। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति (SC) किसानों को अनुदान पर मिलेंगे ट्रैक्टर। सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) के माध्यम से आवेदन करने की अंतिम तिथि है 10 जनवरी 2023.
यह योजना केवल अनुसूचित जाति (एससी) के किसानों के लिए है
कृषि और किसान कल्याण विभाग, पंचकूला ने ट्रैक्टर पर 50% सब्सिडी के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 24 दिसंबर 2022 से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ट्रैक्टर सब्सिडी आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2023 है।
इसमें राज्य के काफी किसानों ने आवेदन किया है।इसलिए इन आवेदनों में से पात्र किसानों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए विभाग की तरफ से किसानों से ड्रा रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराने को कहा है। किसान ड्रा रजिस्ट्रेशन फीस 23 जनवरी 2023 तक जमा करा सकते हैं।
जो किसान ड्रा रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराएंगे उन्हीं किसानों के आवेदनों को लॉटरी में शामिल किया जाएगा। वहीं जो किसान निर्धारित दिनांक तक ड्रा रजिस्ट्रेशन फीस जमा नहीं कराते हैं उनके आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। इसलिए जिन किसानों ने हरियाणा सरकार की ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के तहत आवेदन किया है वे जल्द कृषि विभाग में जाकर इस संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करें और ड्रा रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराएं ताकि उनका लॉटरी के द्वारा ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए चयन किया जा सकें।
Important Dates
Application Start Date | 24 December 2022 |
Application Last Date | 10 January 2023 |
Draw Fee Last Date | 23 January 2023 |
Draw Date Rewari | 27 February 2023 |
हरियाणा ट्रैक्टर अनुदान योजना के लाभार्थी
- आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक किसान को अनुसूचित जाति से होना चाहिए।
- केवल किसान ही इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं।
- किसान का मेरी फसल मेरा ब्योरा का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है |
हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लिए जरुरी दस्तावेज
- परिवार पहचान पत्र,
- बैंक विवरण,
- अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र,
- आवेदक द्वारा भरा गया अंडरटेकिंग प्रोफार्मा
- पैन कार्ड,
- आधार कार्ड
हरियाणा ट्रेक्टर सब्सिडी योजना चयन प्रक्रिया
हरियाणा ट्रेक्टर सब्सिडी योजना के अंतर्गत लक्ष्य से ज्यादा आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थी का चयन जिला स्कीम कार्यकारी कमेटी द्वारा ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। लाभार्थी किसान को ट्रैक्टर का पंजीकरण अपने नाम से करवाना होगा तथा अगले 5 वर्षों तक ट्रैक्टर को बेच नहीं सकता। यदि ट्रैक्टर 5 वर्षों से पहले बेचा जाता है तो किसान से ब्याज सहित अनुदान राशि वापिस वसूली जाएगी। चयनित किसान विभाग द्वारा अनुमोदित ट्रैक्टर फर्मों में से अपनी पसंद का ट्रैक्टर मोल भाव करके खरीद सकते हैं। किसान अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस के दौरान सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।
जिले के लिए ड्रा | ड्रॉ की तारीख | ड्रॉ के लिए स्थान |
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Rewari | 27 February 2023 | ADC Office Rewari (Room No. 3) |
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