BPL Families Subsidy Welfare Scheme Muwawja & Insurance General Residents Govt. Scheme Subsidy

मृत्यु या दिव्यांगता में मदद : मुख्यमंत्री दयालु योजना

मृत्यु या दिव्यांगता  में मदद : मुख्यमंत्री दयालु योजना

मुख्यमंत्री दयालु योजना, Pandit Deen Dayal Upadhyay Dayalu Yojana योजना ,

Haryana Dayalu Yojana

पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को सही मायनो में मूल रूप देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है। हरियाणा सरकार द्वारा एक और अग्रणीय कदम उठाते हुए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अंत्योदय परिवारों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा दयालु योजना का शुभारंभ करने की घोषणा की गई है। इस योजना का पूरा नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना है। इस योजना के माध्यम से अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या दिव्यांगता होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना को विशेष रूप से राज्य के अंत्योदय परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। जिससे अंत्योदय परिवारों का उत्थान किया जा सकेगा। इस योजना का संचालन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की तरफ से किया जाएगा। अगर आप हरियाणा Mukhyamantari Dayalu Yojana से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपको यहाँ पूरी जानकारी देंगे . 

अनुक्रमणिका (INDEX)

1. Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana 2023
    हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना के बारे में पूरी जानकारी

2. Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana का उद्देश्य
   

3. न्यास द्वारा प्रदान की जाने वाली आयु वर्ग के आधार पर सहायता राशि विवरण


4. पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना के लिए पात्रता

5. Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज

6. मुख्यमंत्री दयालु योजना 2023 के तहत आवेदन कैसे करें?

 

1. हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना के बारे में पूरी जानकारी

Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana 2023

हरियाणा निवास पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा दयालु योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य के अंत्योदय परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। Mukhyamantari Dayalu Yojana के तहत अंत्योदय परिवार के सदस्य की आकस्मिक मृत्यु होने पर या दिव्यांग होने की स्थिति में आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के माध्यम से परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर 1 से 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह वित्तीय सहायता राशि सरकार द्वारा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में सरकार द्वारा भेजी जाएगी।

राज्य के उन अंत्योदय परिवारों को ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना के तहत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक होगी। इस योजना का लाभ सीधे लाभार्थियों को प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की गई है। हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के माध्यम से इस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।

हरियाणा सरकार द्वारा दयालु योजना में किया गया बड़ा बदलाव

हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई दयालु योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को सामाजिक सुरक्षा एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में दी जाने वाली सांत्वना राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इस योजना के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा गुरुवार को 223 लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रदान की जाने वाली सांत्वना राशि ट्रांसफर की गई है। हरियाणा सरकार द्वारा दयालु योजना के तहत लाभार्थियों को 6.36 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है।

मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारियों को दयालु योजना के अंतर्गत 40 से 60 वर्ष आयु के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार लाभ राशि को बढ़ाया जाए। जिसके लिए 25 से 40 आयु वर्ग की श्रेणी को बदलकर 25 से 45 वर्ष किया जाए। इसके अलावा 40 से अधिक व 60 वर्ष श्रेणी को भी बदलकर 45 से 60 वर्ष किया जाए। वही इस श्रेणी के तहत दी जाने वाली 2 लाख रुपए की राशि में वृद्धि कर 3 लाख रुपए किया जाए। अब इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में हरियाणा सरकार द्वारा 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना के बारे में पूरी जानकारी

योजना का नाम Mukhyamantari Dayalu Yojana

योजना का पूरा नाम  पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना
घोषणा की गई मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा
योजना का कार्यान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा
लाभार्थी राज्य के अंत्योदय परिवार के सदस्य
उद्देश्य मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना
वित्तीय सहायता राशि 1 से 2 लाख रुपए तक
आवेदन प्रक्रिया अभी उपलब्ध है।
आधिकारिक वेबसाइट Official Link
Gazette Notification Notification
Training You Tube Video Available Soon

Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana का उद्देश्य


हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा दयाल योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के अंत्योदय परिवारों को जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए है। ऐसे परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ताकि उनके परिवारों को किसी भी आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। इस योजना के तहत मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में 3 महीने के भीतर आवेदक को या आवेदक के परिवार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में आयु वर्ग के हिसाब से आर्थिक सहायता राशि भेजी जाएगी।

न्यास द्वारा प्रदान की जाने वाली आयु वर्ग के आधार पर सहायता राशि विवरण

दयालु योजना के तहत आयु वर्ग के आधार पर लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत निम्न प्रकार से सहायता प्रदान की जाएगी।

आयु वर्ग प्रदान की जाने वाली धनराशि
6 से 12 वर्ष 01 लाख रुपए
12 से 18 वर्ष 02 लाख रुपए
18 से 25 वर्ष 03 लाख रुपए
25 से 45 वर्ष 05 लाख रुपए
45 से 60 वर्ष  03 लाख रुपए

पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना के लिए पात्रता

1. हरियाणा Mukhyamantari Dayalu Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
2. इस योजना का लाभ केवल राज्य के अंत्योदय परिवारों को ही प्रदान किया जाएगा।
3. अंत्योदय परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4. हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना के लिए 5 वर्ष से 60 वर्ष तक के नागरिक पात्र होंगे।
5. इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार के किसी भी सदस्य को मृत्यु या फिर दिव्यांग होने की स्थिति में 3 महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
6. परिवार पहचान पत्र के डाटा के आधार पर पात्र परिवारों को लाभ मिलेगा।

Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज

आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
मृत्यु प्रमाण पत्र
दिव्यांगता प्रमाण पत्र
परिवार पहचान पत्र
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो
बैंक खाता विवरण

अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर फ्री सदस्यता ग्रहण करे व् अपने सवाल मेल द्वारा या कमैंट्स द्वारा भेजे।

Important Link

WhatsApp Group Join Join Now